राहतः पत्रकार मारपीट मामले में सलमान खान बरी, हाईकोर्ट ने खारिज किया केस

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Apr, 2023 03:33 PM

high court gave big relief to salman khan in journalist assault case

पत्रकार मारपीट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड को बड़ी राहत दी है। चार साल पहले भाईजान के खिलाफ दर्ज हुए एक मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि ज्यूडिशियल प्रोसेस केवल इसलिए...

बॉलीवुड तड़का टीम. पत्रकार मारपीट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड को बड़ी राहत दी है। चार साल पहले भाईजान के खिलाफ दर्ज हुए एक मामले को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी करते हुए कहा कि ज्यूडिशियल प्रोसेस केवल इसलिए बे-मतलब हैरेसमेंट का जरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरोपी एक सेलिब्रिटी है।

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दरअसल, 2019 में पत्रकार अशोक पांडे ने सलमान खान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख के खिलाफ डराने-धमकाने और मारपीट का आरोप लगाते हुए  लोअर कोर्ट में मामला दर्ज कराया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस डांगरे ने 30 मार्च को सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज की दायर एप्लिकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और लोअर कोर्ट की तरफ से जारी की गई कार्यवाही और समन को भी रद्द कर दिया था।

जस्टिस डांगरे ने सुनवाई में कहा कि ये एक ऐसा मामला था, जहां आवेदक (सलमान खान और नवाज) के खिलाफ प्रोसिडिंग्स जारी करना और कार्यवाही जारी रखना लीगल प्रोसेस का दुरुपयोग होगा। उन्होंने कहा, ‘सब्सटेंशियल जस्टिस के लिए मैं विवादित आदेश को रद्द करना समझती हूं। आवेदकों के खिलाफ किसी भी कार्यवाही को जारी रखना उनके साथ अन्याय होगा।

क्या है मामला
24 अप्रैल, 2019 में जब सलमान खान साइक्लिंग कर रहे थे तभी जर्नलिस्ट अशोक पांडे ने उनका वीडियो शूट करने की कोशिश की। अशोक पांडे ने बताया था कि उन्होंने इसके लिए सलमान की सिक्योरिटी से परमिशन भी ली थी। हालांकि जब उन्होंने वीडियो शूट करने की कोशिश की तो कथित तौर पर उनके साथ बदसलूकी की गई।
जब पुलिस ने अशोक पांडे शिकायत लेने से मना कर दिया तो उसने कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने अंधेरी मजिस्ट्रेट के सामने अपनी समस्या रखी। बाद में सलमान पर आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। हालांकि, अब कोर्ट ने एक्टर और उनके बॉडीगार्ड को राहत देते हुए मामले को खारिज कर दिया है।


 

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